विधायक रामबाई सहित अन्य को कोर्ट उठने तक की सजा

अस्पताल में युवक की मृत्यु के बाद चौराहे पर शव रखकर चक्काजाम करने का मामला

दमोह ।प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विश्वेश्वरी मिश्रा की अदालत ने चौराहे पर शव रखकर चक्काजाम करने की आरोपी पथरिया विधायक रामबाई सहित अन्य को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई, साथ ही 15-15 सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अरुणप्रभा भारद्वाज ने जानकारी में बताया कि 28 मार्च, 2015 को शासकीय चिकित्सालय में इलाज के दौरान एक युवक की मृत्यु हो गई। जिसके बाद आरोपियों ने लापरवाही पूर्वक इलाज का आरोप लगाते हुए हंगामा मचा दिया इसके पूर्व अस्पताल परिसर में नारेबाजी व प्रदर्शन किया गया और बाद में विधायक रामबाई के मार्गदर्शन में सड़क पर चक्काजाम कर दिया। उनका साथ सह अभियुक्त भरत श्रीवास्तव, दिनेश अहिरवार, श्रीधर सुमन, कैलाश पार्षद वार्ड क्रमांक दो पथरिया, जिला पंचायत सदस्य विजेन्द्र सिंह वार्ड केवरना, छत्रपाल सिंह, शीतल अहिरवार, सिद्धन बाई, भगवानदास अहिरवार, बिलानी व सुरेश अहिरवार ने दिया। इन सभी ने मृतक का शव चौराहे पर रखा और यातायात बाधित कर दिया। काफी देर अराजकता की स्थिति रही। इसके बाद एसडीओपी मौके पर पहुँचे। उनकी समझाइश व आश्वासन के बाद चक्काजाम किसी तरह समाप्त किया गया। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण कायम कर लिया था। उक्त मामले में सामने आए तथ्यों व तर्कों के आधार पर फैसला सुनाया गया।

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