सूचनाकर्ता की जानकारी भी रखी जाएगी गुप्त
दमोह। जिले में फल फूल रही अवैध व अनधिकृत कॉलोनीयों पर लगाम लगाने के लिए अब आमजन को भी शामिल किया जा रहा है। ऐसी कॉलोनी की सूचना प्रशासन तक पहुंच जाने के लिए कलेक्टर सुधीर कोचर के निर्देश पर हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर सूचना देने पर जहां प्रशासनिक स्तर पर कार्यवाही की जाएगी वहीं सूचना करता की निजता और सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए उसकी समस्त जानकारियां गुप्त रखी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के अध्याय-3 में अनाधिकृत कालोनियों के विकास के विरूद्ध नगरपालिका,नगर परिषद क्षेत्र में स्थापित/निर्मित अवैध/अनाधिकृत कॉलोनियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्राधिकृत अधिकारी जिला कलेक्टर तथा मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के प्रावधानों में प्राधिकृत अधिकारी संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) होते है।
इस तरह दे सकते है सूचना
इस संबंध में यदि नगरीय क्षेत्र में अवैध/अनाधिकृत कालोनियों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, तो इसकी लिखित सूचना दी जा सकती है। मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के अध्याय-3 में अनाधिकृत कालोनियों के विकास के विरूद्ध नगरपालिका/नगर परिषद क्षेत्र में स्थापित/निर्मित अवैध/अनाधिकृत कॉलोनियों की लिखित सूचना/शिकायत न्यायालय कलेक्टर दमोह में प्रस्तुत की जा सकती है। इसी प्रकार मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के प्रावधानों में अनाधिकृत कालोनियों के विकास के विरूद्ध ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थापित/निर्मित अवैध/अनाधिकृत कॉलोनियों की लिखित सूचना/शिकायत न्यायालय कलेक्टर दमोह अथवा संबंधित क्षेत्र के न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) में प्रस्तुत की जा सकती है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अवैध/अनाधिकृत कॉलोनियों के निर्माण कार्य की सूचना दमोह हेल्पलाईन नम्बर 07812-350300 पर दर्ज कराई जा सकती है जिसमें सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम/पता/मोबाईल नम्बर पूर्णतः गोपनीय रखा जायेगा।