बड़ी कार्यवाही: सेट जॉन्स स्कूल क लौटानी होगी 6.77 करोड़ से अधिक राशि, भरना होगा 2 लाख का जुर्माना

पिछले 3 वर्षों में 15 प्रतिशत से ज्यादा हुई है स्कूल की आय, पुस्तके भी मिली नियमों के विपरीत और फेक

दमोह। स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी फीस वृद्धि को रोकने के लिए चलाए जा रही कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर की मुहिम में एक बड़ी कार्यवाही नगर के सेंट जॉन स्कूल पर की गई है जिसमें स्कूल प्रबंधन को पिछले 3 वर्षों में अभिभावकों से ली गई फीस वृद्धि को गलत पाए हुए उन्हें 6 करोड़ 25 लाख 86 हजार 290 रुपए वापस लौटाए जाने के आदेश जारी किए गए है। स्कूल प्रबंधन को यह राशि अगले 30 दिवस में अभिभावकों को वापस लौटना होगी। इसके अलावा नकली या प्रतिलिपि पुस्तकों के पाए जाने के आरोप में भी 52 लाख 24 हजार 75 रुपए अभिभावकों को वापस करना होगा। इन अनियमितताओं के चलते स्कूल प्रबंधन को 2 लाख रुपए का जुर्माना भी अब भरना होगा।

व्यय से 15 प्रतिशत ज्यादा आय

कलेक्टर/अध्यक्ष जिला समिति सुधीर कुमार कोचर के मार्गदर्शन में जिला शिक्षा अधिकारी/सदस्य सचिव जिला समिति द्वारा सेंट जॉन्स सीनियर सेकेण्डरी स्कूल दमोह के पास सत्र 2021-22 से सत्र 2023-24 तक व्यय पर आय का आधिक्य 15 प्रतिशत से अधिक होने के आरोप में की गई जांच में विद्यालय द्वारा उक्त तीनों सत्र में की गयी फीस वृद्धि को अमान्य किया गया। सामने आया कि वर्ष 2022-23 में 2,160 विद्यार्थियों/अभिभावकों द्वारा 01 करोड़ 95 लाख 28 हजार 6 सौ रुपए, सत्र 2023-24 में 2,179 विद्यार्थियों/अभिभावकों से 02 करोड़ 07 लाख 16 हजार 3 सौ 40 रुपए एवं सत्र 2024-25 में 2,234 विद्यार्थियों/अभिभावकों द्से 02 करोड़ 23 लाख 41 हजार 350 रुपए कुल 6 करोड़ 25 लाख 86 हजार 290 रुपए अधिक वसूले गए।

101 पुस्तकें नकली!

वहीं जांच में यह भी सामने आय है कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा सत्र 2024-25 में निजी प्रकाशकों की अनुशंसित की गयी, कुल 204 पुस्तकों में से 101 पुस्तकें नकली, प्रतिलिपि युक्त पाई गई जिसका आईएसबीएन यानि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर गलत पाया गया। तथ्य यह भी सामने आया कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा निजी प्रकाशकों की मंहगी पुस्तकें अनुशंसित कर विद्यार्थियों/अभिभावकों पर अनावश्यक रूप से डाले गए आर्थिक बोझ के कारण 2 हजार 171 विद्यार्थियों को इन पुस्तकों की कुल राशि 52 लाख 24 हजार 75 रुपए भी को वापस किए जाने के साथ इन पुस्तकों की राशि को विद्यार्थियों/अभिभावकों को 30 दिवस के अंदर वापस किए जाने के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया। जुर्माने के लिए 15 दिवसइन सभी कमियों और आरोपों के चलते जिला समिति द्वारा विद्यालय प्रबंधन पर 02 लाख रूपये की शास्ति भी अधिरोपित की गयी है जो 15 दिवस के भीतर आयुक्त लोक शिक्षण को जमा करनी होगी।

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