जवाबी फायरिंग में पुलिस ने आरोपी को पैर में मारी गोली, घटना के बाद बने तनाव के हालात

दमोह। देहात थाना अंतर्गत राजनगर क्षेत्र में शुक्रवार सुबह शातिर बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है। जहां शातिर बदमाश की और से की गई फायरिंग में पुलिस टीम के एक एएसआई आनंद अहिरवार घायल हुए हैं वहीं पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में आरोपी भी घायल हुआ है। घटना के बाद दोनों घायलों को जिला अस्पताल लाया गया जहां प्राथमिक इलाज के बाद घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। जिले में पुलिस टीम पर हुए हमले के बाद तनाव के हालात हैं और अब आमजन पुलिस से तत्परता से ऐसे शातिर बदमाशों पर कार्यवाही की मांग कर रही है।
गिरफ्तार कर लाई थी पुलिस
जानकारी अनुसार थाना कोतवाली सहित अन्य थानों में दर्ज अपराधों में आरोपी कासिम पिता फिरोज खान 23 वर्ष निवासी कुरैश मंडी दमोह को पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। आरोपी के नागपुर में होने की सूचना के आधार पर पुलिस की टीम उसे नागपुर से गिरफ्तार कर ला रही थी। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसके द्वारा दमोह देहात थाने के राजनगर तालाब के पास अवैध हथियार छिपा कर रखे है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस की टीम में हिंडोरिया थाना प्रभारी धर्मेंद्र गुर्जर, जबलपुर नाका चौकी प्रभारी आनंद अहिरवार, सागर नाका चौकी प्रभारी नीतेश जैन, कोतवाली थाना एएसआई राकेश पाठक सहित पुलिस टीम उक्त अवैध हथियारों की जब्ती की कार्यवाही हेतु रवाना हुई थी।
छिपाए गए पिस्टल से फायर
मौके पर पहुंचकर पुलिस की टीम ने आरोपी की निशानदेही में अवैध हथियारों को जप्त करना शुरू किया और इस दौरान तीन अवैध हथियार भी पुलिस ने जप्त कर लिए थे। जब पुलिस उक्त कार्यवाही में लगी हुई थी तभी एकाएक आरोपी ने झाड़ियों मैं छिपा कर रखी एक पिस्टल को निकाल कर पुलिस टीम के ऊपर फायर कर दिए। आरोपी द्वारा किए गए दो राउंड फायर में पहले फायर थाना प्रभारी धर्मेन्द्र गुर्जर बाल बाल बचे और दूसरा फायर जबलपुर नाका चौकी प्रभारी एएसआई आनंद कुमार के बाएं हाथ को घायल करती हुई निकली। पुलिस पर हुए फायर को देखते हुए टीम में शामिल एएसआई राकेश पाठक ने टीम की रक्षा और आरोपी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से आरोपी के पैर की और गोली चलाई जो उसके दाहिने पैर की पिंडली में लगी।


लाया गया जिला अस्पताल
घटना के बाद पुलिस ने तत्काल ही प्राथमिक उपचार के लिए दोनों घायलों को जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया जहां प्राथमिक इलाज के बाद आरोपी को मेडिकल कॉलेज सागर और एएसआई को मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही जिला अस्पताल में पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा, रक्षित निरीक्षक हेमंत बरहैया सीएसपी अभिषेक तिवारी सहित पुलिस अमला पहुंचा और मामले की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज करते हुए विवेचना में लिया है।आरोपी के परिजन उतरे सड़कों पर जहां पुलिस टीम पर हमले की जानकारी मिलने के बाद आमजन सकते में आ गए वहीं दूसरी ओर आरोपी के परिजन घटना के बाद अपना आक्रोश जताने लगे। इस दौरान आरोपी के परिजनों ने कोतवाली थाना के चमन चौक के समीप चक्का जाम का प्रयास किया जाने लगा। मामले की जानकारी मिलने और हालातों को देखकर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तत्काल ही मौके पर भारी पुलिस बल भेजा गया। जहां पर सड़क पर आक्रोश जाता रहे आरोपी के परिजनों को स्पष्ट रूप से समझाइए देते हुए कानून अनुसार कार्य किए जाने की समझाइए दी गई इसके बाद स्थितियां सामान्य हुई हालांकि आरोपी के परिजनों के विरोध के चलते गढ़ी मोहल्ला बिलवारी मोहल्ला क्षेत्र में जाम के हालात बन गए थे। इस दौरान कोतवाली थाना प्रभारी आनंद राज, टीआई आनंद सिंह, रोहित द्विवेदी, रचना मिश्रा, आरएस बागरी,बृजेश पांडे, चंदन निरंजन मौजूद रहे।

सोशल मीडिया पर समर्थन और गुस्सा
घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा पुलिस कर्मियों के समर्थन के साथ घटना के साथ गुस्सा भी देखने को मिला। जहां लोगों ने ऐसी घटनाओं पर विरोध जताते हुए ऐसे अपराधियों के एनकाउंटर की मांग की, वहीं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका कानूनगो ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घटना में घायल एएसआई की वीरता की प्रशंसा करते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना के साथ यह स्पष्ट किया कि पुलिस महकमे को भी आम नागरिकों जैसे अधिकार प्राप्त है जिनका संरक्षण किया जाना जरूरी है।

आरोपी पर अपराधों की लंबी लिस्ट
पुलिस जानकारी अनुसार आरोपी कासिम कुरैशी पर कोतवाली थाना में 2020 में धारा 223, 3(1)द, 3(1)ध, 3(2) एससी एसटी एक्ट- 4, 6, 9 मध्य प्रदेश गोवंश वध, अधिनियम 11 पशु क्रूरता अधिनियम।- 2021 184. 66,192 एमवी एक्ट। – 294, 323, 34, 500- 373.324.504- 294, 455. 323.506.34 ताहि 3.4.5 विस्फोटक अधिनियम। – 9 मध्य प्रदेश गोवंश अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम, 10 कृषक पशु अधिनियम, 25 (2) आर्म्स एक्ट।- 2022 में 294, 323, 324, 506, 34 ता.हि. 25 बी आर्म्स एक्ट।- 294,324,506,34 ताहि, 25 बी आर्म्स एक्ट।- 294,323,324,506.34 – 294,323,506,34 – 2023 में 25/2) आर्म्स एक्ट- 9 मप्र गौ वंश वध अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम, 10 कृषक पशु अधिनियम।- आयुध अधिनियम, 1959 25 (2), 1860, 294, 308, 323, 324, 327, 34, 506- भारतीय न्याय सहिता (बी एन एस), 2023 115, 296, 3(5), 351(3)- भारतीय न्याय सहिता (बी एन एस), 2023: 115(2), 119(1), 296, 3(5), 351(3)- भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 109(1), 296, 3(5)- म. वंश वध प्रतिषेध अधिनियम-गौ प्र.2004 4, 5/9, भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023: 192, 299 और देहात थाना में पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधि. 1960 की धारा 11(1) घ, म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधि. 2004 की धारा 4/9,6/9, म.प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधि. 10, 11- 294, 323, 324, 326, 506, 34- 294, 323,506,34 – 294,323,498 ए, 506 ताहि 3/4 दहेज प्रति. अधि।- 395, 394- 294,323,417,506,34, 3,5 म. प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामले दर्ज है।