
दमोह। पुलिस अधीक्षक श्रुतिकीर्ति सोमवंशी द्वारा कोतवाली थाना क्षेत्र के अपराध क्रमांक 288/26, धारा 34(2) बी.एन.एस. के तहत फरार चल रहे आरोपी गोविंद भायल (48) पिता रूपाजी भायल निवासी एस.पी.एम नगर, दमोह पर 2 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया गया है।पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

आबकारी 34 (2) बी एन एस की धारा।
आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) बी एन एस अवैध शराब के उत्पादन, परिवहन, कब्ज़े या बिक्री से संबंधित एक गंभीर गैर-जमानती अपराध माना जाता है।
पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि आरोपी के संबंध में कोई भी जानकारी मिलने पर तुरंत नजदीकी थाना,कोतवाली दमोह या दमोह पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।