पूर्व कृषि उपज मंडी अध्यक्ष पर हमले मामले में तीन को 7-7 वर्ष की सजा

बसपा विधायक रामबाई के देवर, भतीजे और भाई पाए गए दोषी


दमोह। चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री महिमा कछवाहा ने वर्ष २०१९ के एम मामले में तत्कालीन कृषि उपज मंडी अध्यक्ष पर जानलेवा हमला करने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए ७-७ वर्ष की सजा और ६-६ हजार के जुर्माने से दंडित किया है। दोषी पाए गए तीनों पथरिया की बसपा विधायक रामबाई परिहार के परिजन है जो अन्य आपराधिक मामले में फिलहाल जेल में बंद है।


मामले के संंबंध में अभियोजन की ओर से पैरवी करने बाले

लोक अभियोजक राजेन्द्र सिंह यादव ने बताया कि घटना दिनांक  2019 को आरोपी कौशलेंद्र सिंह उर्फ चंदू सिंह,  लोकेश कुर्मी और गोलू सिंह ने तत्कालीन कृषि उपज मंडी अध्यक्ष खरगराम पटेल पर जानलेवा हमला कर दिया था। घटना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत न्यायालय में पेश किया जहां अभियोजन के तर्कों और समाने आई साक्ष्यों के आधार पर न्याायालय ने उक्त फैसला सुनााया है।  मामले में सजा पाए पाए गए तीनों दोषी वर्तमान में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के मामले में पहले से ही जिला जेल में बंद है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *