दमोह। अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. आरती शुक्ला पांडे द्वारा फर्जी विक्रेता बनकर रजिस्ट्री करने वाले दो आरोपियों की जमानत मामले की गंभीरता को देखते हुए निरस्त कर दी मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी करने बाले शासकीय अभिभाषक राजीव बद्री सिंह ठाकुर ने बताया कि 22 जुलाई 2023 को कामता विश्वकर्मा ने थाना दमोह देहात में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी लिधौरा रोड मुख्य मार्ग पर कृषि भूमि है, जिसमें सुबह कुछ लोग जमीन का नापतोल कर रहे थे और पत्थर का चीरा लगा रहे थे। पूछे जाने पर चीरा लगाने वाले व्यक्तिजमीन खरीदे जाने की बात कही लेकिन वह जमीन उनकी है और उनके द्वारा किसी को भी नहीं बेची गई है। वहीं जानकारी जुटाने पर सामने आया कि कोई संतोष नामक व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसका नाम ल्दियत और पता रखकर उसकी कृषि भूमि को नया बाजार ५ निवासी रुपेश पिता मुरारी अग्रवाल को बेच दी है। संतोष नामक व्यक्तिने उसके नाम से छल कपट करते हुए कूटरचना कर अवैध तरीके से जमीन के दस्तावेज तैयार कर भूमि विक्रय कर दी है। रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध भादवि की धारा 419, 420 465, 467, 468, 471, 34 का प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने विवेचना प्रारंभ की। विवेचना के दौरान पुलिस ने तीन आरोपी शेख कल्लन उर्फ कल्ला पिता शेख छुट्टन धरमपुरा वार्ड, दशरथ पिता प्रीतम पटेल निवासी ग्राम समन्ना, अशोक पिता गोकल चंद जैन को गिरफ्तार किया। वहीं न्यायालय में अभियुक्तदशरथ और शेख कल्लन उर्फ कल्ला की जमानत पर सुनवाई करते हुए मामले में अभियुक्तगण के कृत्य की गंभीरता और प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए जमानत निरस्त कर दी। मामले में अभी कई आरोपी फरार है।