फैसला: हत्यारे पति को आजीवन कारावास और जुर्माना
कोतवाली थाना क्षेत्र में हुए एक हत्या के मामले में न्यायालय ने महज 13 माह में फैसला सुनते हुए दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई
घटना के 13 माह में न्यायालय ने सुनाया फैसला
दमोह। कोतवाली थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 में बस स्टेंड क्षेत्र में हुई महिला की हत्या मामले में चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायधीश जितेंद्र नारायण सिंह ने मृतिका के पति को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के साथ 1 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

मामले के संबंध में अपर लोक अभियोजक गिरीश राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 29 दिसंबर 2024 को शाम करीब 7 बजे मृतिका रजनी तिवारी बृजवासी रेस्टोरेंट के पास अभिषेक तिवारी नामक व्यक्ति से खाना बनाने के पैसे लेने गयी थी। इसी दौरान उसे उसका पति और आरोपी अखिलेश पिता पूरन लाल तिवारी 47 वर्ष निवासी मलैया मील के पास मांगज वार्ड नंबर 4 जिला दमोह मिला और उनके बीच चल रहे तलाक को लेकर विवाद शुरू हो गया और इसी दौरान आरोपी ने अपने पास से चाकू निकाला और उसे जान से मारने की नियत से पेट में चाकू मार दिया। महिला के नीचे गिरने पर आरोपी ने उसकी पीठ पर भी चाकू से बार किया। और महिला के चिल्लाने पर उनका पुत्र अंकित तिवारी वहां आया उसे इलाज के लिये जिला अस्पताल ले आये और गंभीर हालत में उसे जबलपुर मेडिकल कॉलेज रैफर किया गया।
इलाज के दौरान हुई मौत
चाकूबाजी की घटना के बाद जबलपुर में इलाज के दौरान 2 जनवरी 25 को महिला की मौत हो गई। घटना पर कोतवाली थाना पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

