सीएमओ के जारी आदेश को अध्यक्ष ने असवैधानिक बताते हुए किया निरस्त
दमोह। जिले की पथरिया नगर परिषद में सीएमओ और अध्यक्ष के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां पूर्व में गंभीर आरोपों के चलते मामला पुलिस तक पहुंच चुका है और दोनो पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए है, वहीं दूसरी ओरअब फिर एक नया विवाद सामने आ गया है जिसमें सीएमओ द्वारा जारी एक प्रभार संबंधी आदेश को नपा अध्यक्ष ने असंवैधानिक बताते हुए निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया है।
यह है मामला
जानकारी अनुसार 1 नबम्बर को जारी एक आदेश क्रमांक 334/2023 में सीएमओ पथरिया ने समयावधि में कार्य पूर्ण कराए जाने की बात का हवाला देते हुए सहायक राजस्व निरीक्षक तनुज श्रीवास्तव को उनके कार्य के साथ लेखा शाखा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था। इसी आदेश में कार्यालय के राजीव नयन सोनी को भी लेखा शाखा सहायक का दायित्व सौंपा था। नपा अधिकारी द्वारा उक्त प्रभार सौंपा जाना नपा अध्यक्ष को रास नहीं आया और उनके द्वारा भी अपने पद के अधिकारों का उपयोग करते हुए उक्त आदेश को निरस्त किए जाने का आदेश जारी कर दिया।
बताया कार्य को प्रभावित करने का प्रयास
आदेश को निरस्त करने के लिए आदेश क्रमांक 341/23 जारी कर नपा अधिनियम की धारा 51 एक घ का हवाला देते हुए इसे कार्यालयीन कार्य प्रभावित करने का प्रयास बताया। आरोप लगाए गए है कि लेखाशाला जैसा महत्वपूर्ण कार्य अप्रशिक्षित कर्मचारी को दिया जाना कर्मचारियों में आक्रोश पैदा कर रहा है और इससे दीपावली पर्व पर वेतन भुगतान आदि समय पर ना किए जाने की बात के साथ इसे आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी का कृत्य भी बताया गया है। इसके चलते उक्त आदेश को निरस्त किए जाने की बात कहते हुए आदेश की पुष्टी आगामी पीआईसी की बैठक में किए जाने की बात कही गई है।