शाम 6 बजे के बाद प्रतिबंधात्मक आदेशों का करना होगा पालन, पार्टी से जुड़े बाहरी लोगों को छोडऩा होगी जिले के सीमा
दमोह। आचार संहिता और नामांकन के बाद शुरु हुआ प्रचार प्रचार का दौर अंतिम चरण में पहुंच गया है और मतदान के 48 घंटे पूर्व यानि आज शाम से रैलियां, वाहनों से प्रचार, आमसभा सहित अन्य तरीकों से प्रचार अभियान को सियासी दलों को विराम देना होगा। भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के तहत विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के घोषित कार्यक्रम अनुसार 09 अक्टूबर 2023 से 17 नवम्बर 2023 को मतदान प्रक्रिया संपन्न होने तक की अवधि के लिये स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान को निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने जिले की समस्त विधानसभा क्षेत्रांतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला मजिस्ट्रेट मयंक अग्रवाल ने प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का आदेश जारी किया है। आदेशों के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान हेतु नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टे पूर्व यानि आज वुधवार की शाम6 बजे प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। इस दौरान चुनावी शोरगुल समाप्त होगा लेकिन प्रत्याशियों को घर घर जाकर प्रचार अभियान के संबंध में द्वार से द्वार के भ्रमण को प्रतिबंध से छूट रहेगी। इस अवधि में बिना अनुमति लाउड स्पीकरों का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा और प्रचार वाहनों की अनुमतियां स्वत: निरस्त हो जायेंगी। विधानसभा क्षेत्रों में 5 से अधिक लोगों के इक_ा होनेध्एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नहीं होगी।वाहरी लोगो ंको छोडऩी होगी सीमाजिले की समस्त विधानसभा क्षेत्रों में बाहर का कोई भी राजनीतिक नेता, राजनीतिक कार्यकर्ता एवं उनके समर्थक,जो उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं है उन्हें तत्काल निर्वाचन क्षेत्र को छोडक़र बाहर जाना होगा। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल द्वारा किसी चिकित्सालय, शैक्षणिक संस्थाओं, मतदान केन्द्र से 200 मीटर क्षेत्र में पार्टी, अभ्यर्थी का कार्यालय खोलने की अनुमति नहीं होगी। निर्वाचन प्रचार हेतु विभिन्न धार्मिक स्थल तथा मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारा आदि के स्थानों का उपयोग नहीं किया जायेगा। इस संबंध में भिन्न भिन्न स्थानों पर चैकिंग करने के भी निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा लोक परिवहन, एम्बुलेंस, फायर सर्विसेस, शैक्षणिक संस्थाओं के वाहन, दूधए पानी सब्जी आदि अनिर्वाय सेवाओं में लगे वाहन तथा व्यक्तिगत रूप से व्यापार तथा अपने कर्तव्य पर जाने वाले व्यक्तियों व निर्वाचन पदाधिकारियों के वाहनों के परिवहन की छूट होगी लेकिन अन्य वाहनों के परिवहन की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा मतदान दिवस हेतु रिटर्निग ऑफिसर से अधिकतम 03 वाहनों की पृथक से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।…………………
वेब कास्टिंग सीसीटीवी करेगा चिन्हित केंद्र की निगरानी
मतदान के दौरान मतदान केन्द्रों पर वेब कास्टिंग सीसीटीवी द्वारा निगरानी रखी जाएगी। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी मीना मसराम ने बताया दमोह जिले अंतर्गत चारों विधानसभा में चिन्हित मतदान केन्द्रों पर वेब कास्टिंग कार्य हेतु टीम का गठन किया गया है। वेब कास्टिंग टीम 16 नवम्बर को दोपहर 12 बजे से तथा 17 नवंबर को प्रात: 5 बजे से कार्य समाप्ति तक शासकीय मॉडल कॉलेज बरपटी दमोह में उपस्थित रहकर कार्य करेगी।
कल होगा मतदान समग्री का वितरण
विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए मतदान हेतु सामग्री वितरण हेतु कल 16 नवम्बर को प्रातरू 06 बजे से एवं मतदान उपरांत 17 नवम्बर को शाम 05 बजे से पीठासीन अधिकारियों से सामग्री वापिसी शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज दमोह में की जायेगी। इस हेतु मतदान केन्द्रों के लिये अलग.अलग काउंटर निर्धारित किये गये हैं। सामग्री वितरण एवं वापिसी के दौरान विधानसभा क्षेत्र 54 पथरिया के प्रभारी अधिकारी निकेत चौरसिया , दमोह के प्रभारी अधिकारी राजललन बागरी जिबेरा के प्रभारी अधिकारी अविनाश रावत, हटा के प्रभारी अधिकारी रीता डहेरिया होंगे और ईव्हीएम जमा करने हेतु संपूर्ण कार्य के प्रभारी अधिकारी जिला कोषालय अधिकारी अभिषेक हजारी को दायित्व सौंपा गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी मीना मसराम ने कहा सामग्री वितरण एवं सामग्री वापिसी हेतु जारी आदेश में दोहरी ड्यूटी, स्थानांतरण होनेख् गंभीर बीमार होने के कारण जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया जाकर मतदान सामग्री वितरण वापिसी व्यवस्था हेतु स्थापित काऊंटरों, टेबिलों पर कर्मचारियों को दायित्व सौंपे गये है। प्रक्रिया के दौरान ड्यूटीरत कर्मचारी 16 नवम्बर को आवश्यक रूप से सुबह 05 बजे व वापिसी हेतु 17 नवम्बर 2023 को आवश्यक रूप से अपरान्ह 03 बजे अपनेइअपने काउंटरों/टेबिलों पर उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति सहायक ग्रेड.3 त्याग पटैल को दर्ज करायेंगे। सम्पूर्ण व्यवस्था के सहायक नोडल अधिकारी सहायक परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण कपिल खरे रहेंगे।