नासूर बने अवैध होर्डिंग्स के लिए उच्च न्यायालय सख्त, नपा सीएमओ को अवमानना का नोटिस

जिले भर में नियम विरुद्ध तरीके से लगे हुए है होर्डिंग्स

दमोह। शहर सहित जिले भर में अवैध होर्डिंस का जाल नजर आता है और शासकीय जमीन और सार्वजनिक स्थल पर मनमाने तरीके से होर्डिंग्स लगाए जा रहे है और इस पर कार्यवाही के लिए जिम्मेदार नपा प्रशासन उदासीन है। ऐसे हालातों में एक बार फिर मामला उच्च न्यायालय के संज्ञान में आने के बाद न्यायालय ने इस मामले में सख्ती दिखाई है और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि मलि मठ एवं विशाल मिश्रा की खंडपीठ के समक्ष दमोह निवासी अनुराग हजारी की ओर से लगाई गई याचिका में शहर में अवैध होर्डिंग की भरमार होने व इस संबंध में कई बार मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं कलेक्टर से शिकायत की थी पर कोई कार्रवाई न होने पर उनके द्वारा पूर्व में उच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगाई गई थी।

नपा ने दिया था हटाए जाने का वचन

उक्त जनहित याचिका में न्यायालय ने शासन एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी दमोह को नोटिस जारी किया था जिस परनगर पालिका की ओर से न्यायालय वचन दिया था कि नपा शहर के संपूर्ण होर्डिंग हटाने के लिए वचनबद्ध है तथा शीघ्र सभी अवैध होर्डिंग शीघ्र हटा दिए जाएंगे उक्त वचन को अभिलेख पर लेते हुए माननीय न्यायालय ने याचिका सितंबर 2022 में निराकृत कर दी थी किंतु न्यायालय में वचन देने के एक वर्ष से अधिक समय होने के बावजूद होर्डिंग नहीं हटाए गए जो की माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना है और नगर पालिका अधिकारी जानबूझकर माननीय न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय को तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी दमोह को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना उन्हें न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही के लिए दंडित किया जाए और इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है।

हर स्थान पर अवैध होर्डिंग्स की भरमार

उल्लेखनीय है कि शहर की सीमा व सीमावर्ती क्षेत्रों में १0 वर्षों से भी अधिक समय से संबंधित विभागों की सक्षम स्वीकृति के बगैर ही अवैध रूप से कब्जा कर सडक़ किनारे व जहां-जहां खाली पड़ी विभिन्न विभागों लोक निर्माण विभाग शासकीय स्कूलों , नजूल भूमि , उद्योग विभाग की भूमि , नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र वाली भूमि पर अवैध होर्डिंग्स/ फ्लेक्स लगाए जाते हैं इतना ही नहीं शहर के पेड़ों और विद्युत सप्लाई करने वाले खंभो पर भी बड़ी संख्या में होर्डिग लगाए जाने जाते है जिसमें संबंधित विभागों की सांठगांठ होती है। शहर के लगभग चौराहे व मुख्य चौराहों के किनारे करीब 200 से अधिक होर्डिंग्स/फ्लेक्स है जिससे ना सिर्फ अवैध अतिक्रमण को बढ़ावा मिल रहा है बल्कि नगर पालिका शहर शासन को प्रतिमाह लाखों की प्रत्यक्ष राजस्व की हानी हो रही है।

यह है नियम

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में शासन द्वारा होर्डिंग्स नियम 2016 बनाए गए हैं तथा उसके बाद शासन ने सभी कलेक्टरों को सख्त हिदायत दी थी कि अवैध होर्डिंग्स पर कड़ाई से कार्रवाई की जावे। इनके लिए होर्डिंग नियम व मोटर व्हीकल नियम के प्रावधान भी लागू होते है।

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