किसानों से अधिक तौल व अवैध बसूली पर कलेक्टर ने की कार्यवाही,राशि की भी होगी बसूली
दमोह सेवा सहकारी समिति फतेहपुर द्वारा संचालित गेहूं खरीदी केन्द्र फतेहपुर उपमंडी में किसानों द्वारा अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप पर तहसीलदार बटियागढ़, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी हटा, तेन्दूखेड़ा एवं बटियागढ़ की सुयक्तटीम द्वारा किए जाने पर किसानों के आरोप सही साबित हुए है। जांच में सामने आया है कि खरीदी केन्द्र पर किसानों से शासन द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक 51 किलो 200 ग्राम प्रतिबोरी तौल कराये जाने व कृषको से 14 रूपये प्रति क्विंटल के मान से अवैध राशि की वसूली किया जाना सामने आया है। इसके चलते समिति प्रबंधक सेवा सहकारी समिति फतेहपुर कन्हैया लाल चौबे को पद से निलंबित तथा खरीदी केन्द्र प्रभारी व विक्रेता खिलाड़ी पटेल को पद से पृथक करने के आदेश कलेक्टर मयंक अग्रवाल द्वारा जारी किये गये।
राशि की भी की जाएगी बसूली
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में निर्देशित किया गया है कि संबंधित से राशि 87 हजार 733 रूपये की वसूली की जाये। इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी दमोह ने बताया कि मप्र् सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन दमोह से अनुबंधित आरबी एसोसियेट कंपनी के द्वारा अग्रवाल वेयर हाउस दमोह में नियुक्तसर्वेयर रोहित राजपूत को अवैध रूप से समिति प्रबंधक एवं खरीदी प्रभारी से संपर्क कर अमानक गेंहूं को मानक करने के एवज में राशि की मांग की गई। फलस्वरूप कलेक्टर दमोह द्वारा तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त की गई एवं जिला प्रबंधक मप्र सिविल सप्लाईज कार्पो दमोह एवं सुपरवाईजर आरबी एसोसियेट कंपनी को भविष्य के लिये सचेत किया गया कि सर्वेयरों द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता की जाती हैं तो उनपर भी कार्यवाही की जाएगी।