दमोह। जिले के तेजगढ़ थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 में हुए एक हत्या के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष सोलंकी ने दो आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ 20 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता मुकेश जैन ने जानकारी देते हुए बताया की घटना दिनांक 18.5.2024 को तेजगढ़ थाना क्षेत्र के पुरा गांव में राजू उर्फ दल सिंह लोधी की पत्थर और लाठियों से जघन्य हत्या कर दी गई थी। मामले में तेजगढ़ थाना पुलिस ने जांच उपरांत कैलाश रैकवार और हरिराम रैकवार जो रिश्ते में सगे भाई थे उन्हें आरोपी पाया और मामला न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में सामने आए साक्ष्य और अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी पाया। इस मामले में महत्वपूर्ण बात यह है की अपराध को सिद्ध करने के लिए अभियोजन की ओर से 17 साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।