हालातों को सुधारने सीएमओ ने जारी किया समस्त शाखाओं को पत्र
दमोह। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जहां एक और शासन आमजन के बीच पारदर्शिता के साथ जानकारियां उपलब्ध कराने का दावा करता है वहीं दूसरी ओर कई विभाग इस कानून को धता पता कर मनमानी करते दिखाई देते हैं। ऐसे ही हालातों को सुधारने अधिनियम के तहत जानकारियां देने में फिसड्डी साबित हो रही नगर पालिका दमोह सीएमओ ने सख्ती दिखाई है और लापरवाह कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में इसका उल्लेख करने है संबंधी आदेश जारी किए है।
4 बिंदुओं पर दिए गए निर्देश
मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रदीप शर्मा 6 जनवरी को जारी पत्र क्र./स्वा.शा./न.पा/2025/2882 के माध्यम से नागपालिका के समस्त विभागों को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लापरवाही ना बरते जाने के स्पष्ट आदेश दिए गए हैं। 4 बिंदुओं के इस आदेश के स्पष्ट किया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कार्यालय में प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण किये जाने हेतु संबंधित विभाग या शाखा प्रमुखों को अपनी शाखा की जानकारी समय-सीमा में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। इसके लिए प्राप्त आवेदनों पर संबंधित विभाग प्रमुख 10 दिवस के अंदर प्रकरण से संबंधित जानकारी सूचना का अधिकार शाखा में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे। उक्त समयावधि पश्चात् जानकारी उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में संबंधित लिपिक द्वारा संबंधित विभाग प्रमुख के विरूद्ध कारण बताओ सूचना पत्र सीएमओ के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। कारण बताओ सूचना पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में लिपिक या प्रभारी के विरूद्ध भी कर्तव्य अवहेलना के लिए उत्तरदायी माना जायेगा। प्रत्येक कारण बताओ सूचना पत्र संबंधित विभाग प्रमुख या शाखा प्रमुख की सेवा पुस्तिका में दर्ज करने की जिम्मेदारी स्थापना शाखा की होगी और किसी भी प्रकरण में अपील आदेश होने पर संबंधित विभाग अधीनस्थ लिपिक की सम्पूर्ण जबाबदारी होगी एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत दण्ड का भोगी होगा।
आवेदक होते रहते है परेशान
उल्लेखनीय है कि नगरपालिका दमोह में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन करने वाले आवेदकों को नियत समय पर जानकारी मिलना तो दूर इस संबंध में पत्रचार भी पूर्व में नहीं किया जाता था। यहां तक की कई मामले ऐसे भी सामने आए जिसमें प्रथम अपील और आदेश के बाद भी नगरपालिका ने आवेदकों को वांछित जानकारी देना जरूरी नहीं समझा जाता जिसके चलते आवेदक राज्य सूचना आयोग के समक्ष अपील के लिए विवश हो रहे थे। इन हालातो को चलते अब नगरपालिका सीएमओ ने सख्ती दिखाई है और आदेश जारी कर यह प्रयास किया जा रहा है कि आवेदकों को जानकारी समय सीमा के पहले आवेदन पर ही प्राप्त हो सके।

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदकों को जानकारी दिया जाना उनके अधिकार है इसलिए यह प्रयास किए जाएंगे कि प्रत्येक आवेदक को नियम अनुसार उसकी वांछित जानकारी उसे विभाग द्वारा दी जाए।
प्रदीप शर्मा
सीएमओ नगरपालिका दमोह
