गंगा जमुना मामले में फरार सभी आरोपियों ने न्यायालय में किया समर्पण

लगातार फरार रहने से जारी थी उद्घोषण और कुर्की की प्रक्रिया

दमोह। नगर के चर्चित गंगा जमुना स्कूल में जबरन हिजाब मामले में वुधवार को एक बड़ा मोड़ आया और मामले में फरार बताए जा रहे शेष 9 आरोपियों ने न्यायालय में समर्पण कर दिया। मामले में फरार आरोपियों ने न्यायलय के समक्ष वुधवार को समर्पण किया जहां इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों के साथ पुलिस की उपस्थिति में सीजेएम न्यायालय जितेन्द्र नारायण सिंह के समक्ष उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। आरोपियों के अधिवक्ताओं ने इस दौरान अपना पक्ष रखा और पुलिस व अभियोजन की ओर से भी इस मामले में अपना पक्ष रखा जिसमें आरोपियों पर दर्ज मामले को गंभीर प्रकृति का अपराध बताया गया। जिसके बाद न्यायालय द्वारा आरोपियों को जेल भेजे जाने के आदेश जारी किए गए।

इनका हुआ समर्पण

फरार आरोपियों में जिन लोगों के द्वारा समर्पण किया गया है उसमें 8 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे है और एक आरोपी स्कूल प्रबंधन समिति का सदस्य बताया जा रहा है। इन आरोपियों में मुहम्मद इदरीश पिता अब्दुल जलील 72 वर्ष, अब्दुल रज्जाक पिता अब्दुल जलील 68 वर्ष, मुहम्मद राशिद पिता मो इदरीश खान 42 वर्ष, मोहम्मद मुस्ताक पिता जलील खान 60 वर्ष, अब्दुल वसीम बारी पिता अब्दुल रज्जाक 45 वर्ष, मोहम्मद शाहिद पिता मोहम्मद इदरीश 41 वर्ष, मोहम्मद दानिश पिता अब्दुल रज्जाक 36 वर्ष, मोहम्मद आशिक पिता मोहम्मद मुस्ताक 30 वर्ष सभी निवासी फुटेरा वार्ड 4 दमोह सहित शैलेन्द्र पिता चंद्रकुमार जैन 58 वर्ष नया बाजार दमोह शामिल है। इसके पूर्व स्कूल की महिला प्राचार्य सहित एक शिक्षक, चौकीदार व अन्य दो की गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी थी जिसमें 4 लोगों को जमानत भी मिल चुकी है।

दो घंटे की पुलिस रिमांड

फरार आरोपियों से पूछताछ के लिए न्यायालय में पुलिस द्वारा आरोपियों की रिमांड भी मांग गई जिस पर न्यायालय ने दो घंटे की पुलिस रिमांड की भी अनुमति दी। इस रिमांड अवधि में पुलिस द्वारा आरोपियों से मामले के संबंध में पूछताछ की गई और उसके बाद निर्धारित अवधि में सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। जानकारी अनुसार इस दौरान पुलिस आरोपियों को मौका स्थल पर भी लेकर गई थी।

कुर्की की होनी थी कार्यवाही

दरअसल मामले में बनाए गए 14 आरोपियों में से 5 की गिरफ्तारी होकर शेष आरोपियों की लगातार तलाश किए जाने के बाद भी उनकी कोई जानकारी पुलिस को नहीं लग रही थी। ऐसे में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशन में कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 82 व 83के तहत उद्घोषणा और कुर्की की कार्यवाही शुरु कर चुकी थी। न्यायालय द्वार इस संबंध में नोटिस जारी करते हुए पुलिस ने 7 अक्टूबर को आरोपियों के निवास पर नोटिस भी चस्पा किए थे और न्यायालय द्वारा सभी आरोपियों को 9 नवम्बर या उसके पूर्व न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। ऐसे में स्थितियों को देखते हुए न्यायालय के समक्ष सभी आरोपियों ने पूर्व में ही समर्पण कर दिया गया।

भेजा गया हटा जेल

न्यायालय में जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपियों द्वारा जिला जेल में अपनी सुरक्षा को खतरा बताया गया और उन्हें किसी अन्य जेल में भेजे जाने की मांग न्यायालय से की, जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को हटा उप जेल भेज दिया है।

मामला बहुचर्चित होने के साथ साथ आरोपियों पर लगे आरोप गंभीर थे, जिसके बाद न्यायालय ने आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है।

सतीश कपस्या, एडीपीओ
जिला न्यायालय दमोह

सहयोगी संवाददाता

चतुर्भुज दुबे बिट्टू


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *