अपेक्षित कार्यवाही न किए जाने पर पूर्व में पॉक्सो एक्ट के है आरोपी
दमोह। चर्चित आधारशिला संस्थान द्वारा संचालित बाल गृह में नाबालिक के यौन शोषण मामले में एक और कार्यवाही की गई है जिसके चलते वर्तमान सहायक संचालक जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास शालीन शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के पत्र के आधार पर कार्यवाही करते हुए महिला एवं बाल विकास संचालक रामराव भोंसले द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
विधि सम्मत कार्यवाही ना किए जाने के आरोप
संचालनालय महिला एवं बाल विकास द्वारा जारी पत्र क्रमांक / 909 / स्था – 4 / 2024/42 दिनांक 03/01/2024 में उल्लेखित किया गया है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक 05.12.2023 की कण्डिका -3 अनुसार शालीन शर्मा, सहायक संचालक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला दमोह के द्वारा पॉक्सो एक्ट के तहत विधि सम्मत कार्यवाही नहीं की गई। नाबालिग पीड़िता के दत्तक पिता के साथ श्री शर्मा द्वारा मोबाईल चैटिंग की गई, चैटिंग के अनुसार नाबालिग पीड़िता के साथ घटित अपराध के विषय में श्री शर्मा को जानकारी प्राप्त होने के बावजूद भी दिनांक 21.05.2923 से दिनांक 30. 05.2023 तक तत्परता से विधि सम्मत कार्यवाही नहीं की गई, ऐसे में उन्हें का उक्त कृत्य उनके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही का द्योतक होकर गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 का स्पष्ट उल्लंघन है जिसके आधार पर को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास, रीवा संभाग, रीवा रहेगा।
पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज है मामला
उल्लेखनीय है कि शालीन शर्मा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत देहात थाना में मामला दर्ज किया जा चुका है। उपरोक्त मामले में ही किये जाने का उल्लेख कर प्रशासनिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे।जिसके कारण लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-19 एवं 21 के तहत कार्यवाही की गई थी।