दमोह। गौ हत्याओं को रोकने के लिए की जा रही कार्यवाही के दौरान थाना कोतवाली पुलिस ने गौ वंश वध करने के उद्देश्य से गाय को ले जा रहे एवं डराने के उद्देश्य से हथगोला लिये पूर्व से जिला बदर आरोपी को मय हथगोले के गिरफ्तार किया है। जिसपर गौवंश अधिनियम एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी है। जानकारी अनुसार पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी द्वारा गौवंश संरक्षण एवं गौवंश वध रोकथाम हेतु लगातार दबिश एवं कार्यवाही हेतु समस्त थाना प्रभारियो को निर्देशित किया गया था जो इसी तारतम्य थाना प्रभारी कोतवाली विजय राजपूत द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा के निर्देशन व नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में कार्यवाही के दौरान 30.12.23 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की सीतावावली मे एक व्यक्ति एक गाय को रस्सी बांध कर काटने के उद्देश्य से ले जा रहा है। सूचना पर कोतवाली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये मरघटा के आगे कच्ची सैर सीतावावली दमोह मे आरोपी हाथ मे थैला लिये एवं गाय को क्रूरता पूर्वक रस्सी से मारते हुये ले जाते मिलने पर आरोपी को रोककर थैला चैक किया जिसमें हथगोला मिला। आरोपी ने पूछताछ में अपना नाम राजाबाबू उर्फ उसमान पिता अय्यूब खान (कुरैशी ) उम्र 21 साल निवासी नूरी नगर दमोह का होना बताया आरोपी ने बताया कि गाय को काटने के लिये ले जा रहा था और इस दौरान रोकने वाले मिलते है उनको डराने के लिये हथगोला साथ मे लिये होना बताया।
जिला बदर रहा आरोपी
गिरफ्तार आरोपी राजाबाबू उर्फ उस्मान पूर्व से जिला बदर था जो आरोपी को गिरफ्तार किया गया आरोपी के विरूद्ध गौवंश, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, राज्य सुरक्षा अधिनियम की धाराओं के तहत कार्यवाही की गयी । जप्तसुदा मशरूका एक गाय एवं एक हथगोला जब्त किया गया है। उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली विजय राजपूत, सउनि गोबिन्द सिह, रघुराज सिह, प्रधान आरक्षक भगवत,आरक्षक देशराज सिह, कृष्णकुमार सिंह, शुभम, आकाश, गनपत, धर्मेन्द्र, भूपेन्द्र, उदयभान, ललित, सुमित महिला आरक्षक संगीता, नेहा, रेशू की भूमिका रही।
बटियागढ़ पुलिस ने भैसो को क्रूरता पूर्वक ठूस ठूस भर कर ले जा रहे दो कन्टेनरो को पकड़ा
इसी क्रम में अवैध मवेशियो के परिवहन मे रोक लगाने हेतु जारी निर्देश में वरिष्ठ अधिकारियो के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश के पालन मे बटियागढ़ पुलिस को भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दो कन्टेनरो में भैसो को क्रूरता पूर्वक ठूस ठूस कर ले जा रहे है।सूचना पर कार्यवाही करते हुए मौके पर पहुचकर दमोह से आ रहे दो कन्टेनर क्र. MP 34ZB5810 एवं UP 70 DT 0693 को बटियागढ़ छतरपुर बायपास ग्राम घनश्यामपुरा के समीप रोककर तस्दीक मे दोनो कन्टेनर मे कुल 51-51 नग ( भैसे एवं पड़ा ) कीमती करीबन 5 लाख व 4 लाख 50 हजार को ठूस-ठूसकर क्रूरतापूर्वक निर्दयता से ऊपर नीचे दो हिस्सो मे भर कर परिवहन कर रहे थे।
आरोपियों पर मामला दर्ज
मामले में परिवहन से जुड़े आरोपी मुकेश अहिरवार, छोटू उर्फ सलीम खान, शहजाद खान, मो. वकील कुरैशी, शहजाद खान सभी निवासी दमोह एवं आरोपी मो. असलम आलम खान, रिज्जू कुरैसी, मो.अशरफ खान , मो. शहीद खान कुल 09 आरोपियो पर पशुओ के प्रति क्रूरता अधिनियम, 6 ( क), 10 म.प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 81/177 एम. व्ही. एक्ट दण्डनीय होने से उक्त 09 आरोपो को मय कन्टेनर एवं मवेशियो के थाना लाकर जब्त करते हुए मामला दर्ज कर लिया गया है।
कार्यवाही के दौरान नेहा गोस्वामी थाना प्रभारी बटियागढ़, एसआई शेष कुमार दुबे, एएसआई बालमकुन्द सिंह,आरक्षक पवन यादव, विशाल सैनी, नरेन्द्र सिंह,पवन तिवारी, भगत सिंह, पंकज यादव, भरत गंधर्व की महत्वपूर्ण भूमिका रही।