सफलता: 24 घंटे में ही पुलिस ने सुलझाई अंधे हत्याकांड की गुत्थी, दो आरोपी गिरफ्तार

गुरुवार को नाले में मिला था युवक का शव

दमोह। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पलंदी चौराहे के समीप बुधवार सुबह नाले में मिली युवक लाश और उसकी हत्या के मामले की गुत्थी को पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाने में सफलता प्राप्त की है। इस मामले में पुलिस को सीसीटीवी कैमरे में घटना से जुड़े अहम सबूत मिले थे जिसके आधार पर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। आरोपियों द्वारा यह बताया गया है की शराब की नशे में मृतक से पैसे छीनने और बाद में पुरानी रंजिश के चलते उसकी हत्या उनके द्वारा की गई है।

मामले के संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी आनंद राज ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी की पलंदी चौराहे पर कानेटकर भवन के समीप नाले में एक व्यक्ति पड़ा हुआ है जिसके ऊपर पत्थर भी डाले हुए है । मौके पर पुलिस ने पहुंच कर जांच शुरू की तो प्रथम दृश्य मामला हत्या का प्रतीत हुआ और मृतक की शिनाख्त किए जाने पर उसकी पहचान संदीप दुबे पिता स्व सुरेश दुबे उम्र 37 साल निवासी किशनगंज हाल पथरिया फाटक के रूप में की गई। वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजनों ने उसकी रात से गायब होने की पुष्टि की।

सीसीटीवी ने पहुंचाया आरोपियों तक

घटना के बाद पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच शुरू की गई इस दौरान सामने आया कि मृतक रात्रि 10 बजे दुकान बंद कर घर आया और उसके 10 मिनिट बाद फिर से बाजार तरफ गया और रात करीब 11.30 बजे उसका फोन बंद हो गया। इसके आधार पर पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में पूछताछ और जांच शुरू की और इस दौरान समीप लगे कुछ सीसीटीवी कैमरे में मृतक को दो लोग ले जाते दिखाई दिए।

पहचान के बाद पूछताछ

उक्त सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मृतक के साथ दिखाई दे रहे दो युवकों की पहचान सुनिश्चित कर उनकी तलाश की गई इसके बाद आरोपी लफ्फू उर्फ उमेश पिता सुरेश अहिरवार 28 वर्ष निवासी नया बाजार दमोह व सचिन पिता स्व. कच्छेदी लाल विश्वकर्मा 28 वर्ष निवासी पलंदी चौराहा के पास दमोह को संदेह के चलते हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ की गई। जिसमें संदेहियों ने पुरानी रंजिश को लेकर संदीप दुबे की हत्या करना स्वीकार किया गया। पुलिस ने आरोपियों पर बीएनएस की धारा 103(1), 238 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया है

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