दमोह। मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 एवं नियम 2020 के नियम व निर्देशों के पालन को लेकर कलेक्टर सुधीर कोचर ने स ती दिखाई है। इसके लिए जिले के निजी विद्यालयों को संबंधित जानकरियों को प्रवृष्टि किये जाने निर्देश दिये गये है, इसके बाद भी निजी स्कूलों द्वारा इस संबंध में कार्यवाही ना किए जाने पर कलेक्टर द्वारा जिले के समस्त प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, संचालक, प्रबंधक निजी (अशासकीय), प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को निर्देशित किया है कि भाग 01 में बिन्दु क्रमांक 01 से 06 तक चाही गयी जानकारी 16 अप्रैल 2024 तक अनिवार्य रूप से अपलोड करना सुनिश्चित की जाये। इसमें स्कूल में पढ़ाई जा रही पुस्तकों के नाम और प्रकाशकों /मुद्रकों की सूची कक्षावार निर्धारित प्रारूप में तैयार कर सूची 03 दिवस के भीतर निजी विद्यालय फीस विनियिमन प्रकोष्ठ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि संबंधित कार्य समय-सीमा में पूर्ण नहीं किये जाते हैं तो संबंधित संस्था/विद्यालय के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। निर्देशों पर जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला समिति सचिव एसके नेमा ने कहा है विद्यालय की सामान्य जानकारी अपडेट करने के उपरांत सत्यापित कर विद्यालय की अद्यतन जानकारी नियत प्रारूप में प्री-फिल्ड रूप से पोर्टल पर उपलब्ध करायी जाएगी जिसे संबंधित निजी विद्यालय द्वारा अद्यतन कर लॉक किया जायेगा। चाही गई जानकारी विद्यालय प्रबंधन 03 दिवस में निजी विद्यालय फीस विनियमन प्रकोष्ठ जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसमें विद्यालय प्रबंधन सत्र 2024-25 में विद्यालय प्रवेश प्रार भ तिथि एवं प्रक्रिया, विद्यालय में उपयोग में लायी जाने वाली पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी, पठन सामग्री, बैग, यूनीफॉर्म, र्स्पोट्स किट ट्रांसपोर्ट सुविधा, फीस प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संग्रहित की जाने वाली धनराशि का मदवार विवरण विद्यालय के नोटिस बोर्ड तथा आधिकारिक वेबसाइट पर 03 दिवस के भीतर प्रदर्शित करना सुनिश्चित किया जाये और आवश्यक जानकार सूचना पटल एवं आधिकारिक वेबसाइट पर 03 दिवस के भीतर प्रदर्शित करना सुनिश्चित किया जाये। छात्र या अभिभावक पुस्तकें, यूनीफॉर्म एवं अन्य ाुले बाजार से किन विक्रेताओं से क्रय कर सकते है, उन सभी विक्रेताओं के नाम उनके पते सहित उपलब्ध करायें। स पूर्ण पुस्तकों का सेट न चाहने पर फुटकर पुस्तक विक्रेता द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है, इसका भी प्रमाण पत्र दिया जायें।